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सिवनी : अवैध उत्खनन मामले में लगाया गया 57 लाख रुपए का जुर्माना / SEONI NEWS |
अनुविभागीय अधिकारी सैयाम ने बताया कि खनिज विभाग के राजपत्र 18 मई 2017 के अनुसार अनाधिकृत परिवहन के लिए शास्ति प्रथम बार उल्लंघन पर अवैध रूप से उत्खनित, परिवहित खनिज की रायल्टी की न्यूनतम 30 गुना तक शस्ति अधिरोपित किया जाने का लेख किया गया है। मेन्टेना इन्फ्रा प्रा.लिमिटेड के मैनेजर को म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 274 (क)के तहत 1 लाख 90 हजार रायल्टी व 57 लाख अर्थदंड जिमा किये जाने के आदेश बुधवार को जारी किये गये हैं। नायब तहसीलदार सिवनी (SEONI) वृत्त बंडोल अनावेदक प्रोजेक्ट मैनेजर में. मेन्टेना इन्फ्रा प्रा.लिमिटेड से राशि वसूली हेतु मांग जारी करें। मेन्टेना द्वारा राशि जमा किये के उपरांत जब्त किये गये पोकलैंड मशीन क्रमांक पी.सी.200571 डम्पर कं्रमाक एम.पी.281408, एम.पी.28एच 5860 को छोडे जाने का आदेश जारी हो।
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