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JABALAPUR NEWS : बिना अनुमति जन्मदिन समारोह की पार्टी मनाने वाले अनन्त तारा रेसीडेंसी के अध्यक्ष एवं अन्य के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
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Madhya Pradesh News
अनुविभागीय दण्डाधिकारी रांझी मनीषा वास्कले द्वारा थाना गोराबाजार में एक लिखित प्रतिवेदन दिया गया कि वर्तमान में कोविड-19 कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्डाधिकारी श्री भरत यादव द्वारा शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है एवं सभी तरह के समारोह के आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है । इसके वाबजूद शनिवार 30 मई की शाम 6-7 बजे से लगातार तीन से चार घंटे तक 5 से अधिक लोगों द्वारा अनंततारा रेसीडेंसी कालोनी के अध्यक्ष पी.के. चतुर्वेदी का जन्मदिन समारोह मनाया गया । बिना अनुमति पार्टी आयोजित की गयी और फोटाग्राफ्स खिचाये गये । समारोह में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा न मास्क लगाये गये, न ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया, जिसकी खबर एक स्थानीय समाचार पत्र में मय फोटो के आज 31 मई को प्रकाशित की गयी है। पूछताछ पर लोगों द्वारा बताया गया कि फोटो में दिखाई दे रहे व्यक्ति हरीश रिजवानी और पी.के. चतुर्वेदी एवं अन्य व्यक्ति अज्ञात हैं । हरीष रिजवानी एवं पी.के. चतुर्वेदी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन किया गया है । अतः सम्बंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भा.द.वि. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाये। प्रस्तुत प्रतिवेदन पर थाना गोराबाजार में आज 31 मई को हरीष रिजवानी एवं पी.के. चतुर्वेदी तथा अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांंक 160/2020 धारा 188, 34 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत पंजीबद्ध करते हुये प्रकरण विवेचना में लिया गया।
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