किसी भी ऋणी हितग्राही को वसूली के लिये परेशान नहीं करने के निर्देश / CHHINDWARA MP NEWS
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री सी.पी.नंदेश्वर ने जिले के सभी बैंकों, प्रायवेट वित्तीय संस्थानों और फायनेंस कंपनियों को निर्देश दिये हैं कि वे किसी भी ऋणी हितग्राही को वसूली के लिये परेशान नहीं करें और उस पर किसी भी हालत में दबाव नहीं बनायें । यदि ऐसी कोई घटना या शिकायत अग्रणी जिला प्रबंधक या प्रशासन के संज्ञान में आती है तो संबंधित के विरूध्द सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी । उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण लोगों के व्यवसाय नहीं चलने पर मानवता का दृष्टिकोण रखते हुये सभी बैंकों, प्रायवेट वित्तीय संस्थानों और फायनेंस कंपनियों को सख्त निर्देश दिये गये है कि वे उनके सभी ऋण खातों में माह अगस्त 2020 तक सिस्टम में मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दें जिससे कि ऋणी हितग्राही द्वारा किश्ते जमा नहीं करने पर भी उसका खाता न तो एन.पी.ए. होगा और न ही खातें में दंड ब्याज लगेगा । उन्होंने बताया कि इन सख्त निर्देशों के बावजूद भी कुछ प्रायवेट फायनेंस कंपनियों द्वारा इन निर्देशों की खुली अवहेलना कर ऋणी हितग्राहियों से जबरन वसूली किये जाने की जानकारी मिलने पर इस संबंध में पुन: जिले के सभी बैंकों, प्रायवेट वित्तीय संस्थानों और फायनेंस कंपनियों को निर्देश दिये गये हैं।
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